रायपुर। राज्य के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर आज बुधवार से महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए घोषित नई बिजली दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अधिक भुगतान करना होगा, जबकि गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है।
अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली छूट कम कर दी गई
इसके साथ ही अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली छूट कम कर दी गई है और विलंब से बिल जमा करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 100 यूनिट तक बिजली की दर 4.10 रुपये से बढ़ाकर 4.40 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है।
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101 से 200 यूनिट तक की दर 4.20 से बढ़कर 4.50 रुपये
101 से 200 यूनिट तक की दर 4.20 से बढ़कर 4.50 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.60 से 6 रुपये, 401 से 600 यूनिट तक 6.60 से 7 रुपये तथा 600 यूनिट से अधिक खपत पर 8.30 रुपये की जगह 8.80 रुपये प्रति यूनिट देनी होगी।
गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि
गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की गई है। वहीं कृषि पंपों पर बिजली की दर 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। आयोग ने अग्रिम बिजली बिल भुगतान पर मिलने वाली 1.25 प्रतिशत की छूट घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी है, जिससे समय से पहले भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ कम हो जाएगा।
देर से भुगतान के नियमों में संशोधन
बिल के विलंबित भुगतान के नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब निर्धारित तिथि के बाद बिल जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर सामान्य टैरिफ का गुणक 1.25 गुना से बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत भी दी है।

