अंबिकापुर, 23 अक्टूबर। सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील अंतर्गत ग्राम केसरा में शासकीय भूमि को राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराने के मामले में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार मैनपाट के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आजाद इराकी सहित कुल पांच क्रेता-विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राजस्व अभिलेखों में की गई कथित अवैध प्रविष्टि को विलोपित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम केसरा स्थित खसरा नंबर 1378, रकबा 3.46 हेक्टेयर भूमि को राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराने और बाद में दूसरे निजी व्यक्तियों को रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत को समय-सीमा में दर्ज कर तहसीलदार मैनपाट से जांच प्रतिवेदन मांगा गया था।
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जांच में सामने आया कि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख का अंतिम खसरा नंबर 650 था। ऐसे में उस अभिलेख में खसरा नंबर 1378 की प्रविष्टि होना संभव नहीं था। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, खसरा नंबर 1378 पुनर्नंबरीकरण के बाद पहली बार वर्ष 1995-96 के राजस्व दस्तावेजों में दर्ज हुआ। इसके बावजूद पुराने अधिकार अभिलेख में उक्त खसरा नंबर की प्रविष्टि बाद में कूटरचना कर विजय सिंह, पिता चंद्रचरण सिंह, के नाम पर किए जाने की बात सामने आई।
इसके बाद विजय सिंह के मुख्तार-ए-आम दिलीप चिकवा, पिता रामप्रसाद चिरवा, तथा तुलेश्वर गुप्ता, पिता गणेश गुप्ता, के माध्यम से उक्त भूमि आजाद इराकी, पिता रियाजुद्दीन इराकी, निवासी जयनगर, और अनुपम कुमार सिंह, पिता रामाशंकर सिंह, के नाम रजिस्ट्री किए जाने का उल्लेख जांच में किया गया है।
वहीं, वर्ष 1995-96 के बंदोबस्त अभिलेख में खसरा नंबर 1378 की भूमि छोटे झाड़ के जंगल मद में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज मिली। इससे भूमि को निजी नाम पर दर्ज किए जाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं।
प्रकरण में वन भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर अब संबंधित पांच व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने तथा राजस्व अभिलेखों से कथित अवैध प्रविष्टि हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

