मदुरै/ मदुरै की एक अदालत ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है. इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी ज़ुर्माना भी लगाया गया है.
तूतीकोरिन ज़िले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा. इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया. 22 जून की रात क़रीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई.
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इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया.
इस मामले में मुख्य अभियुक्त सातानुकुलम थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर थे. उनके अलावा कई अन्य पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज किया गया.
सभी 10 अभियुक्तों को सस्पेंड कर गिरफ़्तार किया गया और मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया. इनमें से एक अभियुक्त पालदुरई की अगस्त 2020 में कोविड से मौत हो गई.
सीबीआई ने इस मामले में दो भागों में 2,427 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई मदुरै की फ़र्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट में हुई और सभी अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाएं ख़ारिज कर दी गईं.
23 मार्च को अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 6 अप्रैल को सज़ा का एलान किया.

