अम्बिकापुर। 23 सितम्बर।
शहर के प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित तालाब क्षेत्र (खसरा क्रमांक 3714, रकबा 0.250 हेक्टेयर) की जमीन को पाटकर अवैध प्लाटिंग और धोखाधड़ी करने के मामले में सरगुजा कलेक्टर ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
एसडीओ (राजस्व) की जांच में यह खुलासा हुआ कि मास्टर प्लान में दर्ज इस ऐतिहासिक तालाब की जमीन को गैर-आदिवासी को बेचने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें असली भू-स्वामी जैलाल पिता बोधन गोंड के स्थान पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर और दूसरे व्यक्ति (जैलाल पिता देवराम) के वारिसान की जानकारी का दुरुपयोग कर फर्जी फौती नामांतरण कराया गया।
इस धोखाधड़ी के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री विक्रेता चंद्रशेखर यादव (जाति बरगाह) द्वारा क्रेता आजाद इराकी को की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और राजस्व नियमों के खिलाफ है। इस मामले में विक्रेता चंद्रशेखर यादव, क्रेता आजाद इराकी, अन्य सह-खातेदारों और अमलभिट्ठी के सरपंच व सचिव की संदेहास्पद भूमिका सामने आई है। कलेक्टर सरगुजा ने तहसीलदार को संबंधित थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
सफेदपोश नेताओं के भी सांठगांठ के लगे थे आरोप
इस मामले में भाजपा व कांग्रेस के तथाकथित सफेदपोश नेताओं द्वारा कब्जाधारी क्रेता आजाद इराकी को संरक्षण प्रदान करने की बात भी सामने आयी थी मगर खुलकर इस मामले में किसी का नाम सामने नहीं आया। फिलहाल कलेक्टर के आदेश के बाद एक बार फिर इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है।

