सूरजपुर। 08 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में दो वर्ष पूर्व हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों में से तीन को फांसी की सजा और एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विदित हो कि 13 अक्टूबर 2024 की रात को सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तत्कालीन प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी तथा उनके शव को निर्वस्त्र कर खेत में फेंक दिया गया था।
घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने जांच के बाद मामले में 6 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था जिनमें आदतन बदमाश कुलदीप साहू और पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सीके चौधरी समेत अन्य आरोपी थे। मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों को अदालत ने पूर्व में बरी कर दिया था। वहीं शेष चार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना।
तीन को फांसी, एक को उम्रकैद
कोर्ट के फैसले के बाद मामले में तीन दोषियों को कुलदीप साहू, रिंकू उर्फ फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी को फांसी की सजा सुनाई है मामले में चौथे आरोपी आर्यन उर्फ गोल्डी को उम्रकैद मिली है।

