अंबिकापुर। 17 फरवरी। गांधीनगर थाना क्षेत्र के नावापारा मुख्य मार्ग पर एमजी हैक्टर वाहन से स्टंटबाजी और खतरनाक ड्राइविंग करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन को जप्त कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया जहां वाहन मालिक पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। पुलिस द्वारा मालिक के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया जारी है।
जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक एमजी हैक्टर वाहन में सवार होकर मुख्य सड़क पर स्टंट कर रहे हैं। वाहन चालक अपने साथियों को कार की खिड़की से बाहर बैठाकर तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था, जिससे आम लोगों में भय व आक्रोश का माहौल बन गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरगुजा के डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक श्री राहुल बंसल के नेतृत्व में पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और वाहन की तलाश कर उसे कब्जे में लिया।
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जांच में पाया गया कि वाहन नाबालिग चला रहा था तथा उसके साथ दो अन्य नाबालिग भी बैठे थे। पुलिस ने नाबालिगों के परिजनों को थाने बुलाया। वाहन स्वामी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया। इसके बाद एमजी हैक्टर (क्रमांक सीजी 15 ईई 5665) को जब्त कर लिया गया।

नाबालिग चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 व 184 तथा वाहन स्वामी द्वारा नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराने पर धारा 199(ए) व 5ध्180 के तहत अपराध दर्ज किया गया। प्रतिकर राशि मौके पर जमा नहीं करने पर वाहन मालिक जितेंद्र सोनी (32), निवासी एमजी रोड पटपरिया, के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने वाहन मालिक को 37,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस द्वारा वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, एएसआई सुभाष कुमार ठाकुर तथा आरक्षक रमन मंडल और घनश्याम देवांगन की सक्रिय भूमिका रही।

