अम्बिकापुर। 15 जून। ई-वे बिल के नियमों में राज्य में किये गए बदलाव को लेकर व्यवसायियों व ट्रांसपोर्टरों में फैली भ्रांति को दूर करने के लिए सरगुजा जीएसटी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिले के अंदर भी 50 हजार से अधिक के सामान के परिवहन हेतु ई वे बिल की अनिवार्यता को लेकर व्यवसायियों तथा ट्रांसपोर्टरों मंे फैली भ्रांतियों को दूर किया गया।
विदित हो कि पहले जिले के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल परिवहन करने पर ई- वे बिल की आवश्यकता नहीं होती थी लेकिन अब किसी भी स्थान पर कोई भी वस्तु 50 हजार रुपए से अधिक राशि के माल को ले जाने में ई- वे बिल जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है, इस नियम के संदर्भ में कैट एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा ट्रांसपोर्ट संघ के प्रदेश संगठन ने वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओ पी चौधरी से मिलकर चिंता व्यक्त करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया था।
संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यह नियम इज आफ डूइंग व्यापार के नियमों के विरुद्ध है इस नियम से ट्रांसपोर्टरों एवं व्यापारियांे को व्यवसाय संचालन में भारी दिक्कत होगी जिसपर वाणिज्य मंत्री ने पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट संघ एवं व्यापारी संघ के साथ बैठक कर नये नियमों की जानकारी तथा इस नियम में आने वाले दिक्कत के संदर्भ में सुझाव लेकर उसका निराकरण करने तथा नये नियम के प्रावधान से फैल रहे भ्रांति को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था। जिसपर कल संभागीय संयुक्त उपायुक्त राज्य कर बिलासपुर एवं सरगुजा श्रीमती याचना तांब्रे, सहायक आयुक्त सरगुजा वृत एक श्रीमती मीना मिश्र, सरगुजा सहायक आयुक्त वृत दो मदन राम बड़ा, सहायक आयुक्त बिलासपुर श्रीमती निलमणी टोप्पो ने कैट एवं ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष रविन्द्र तिवारी की उपस्थिति में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में जीएसटी के अधिकारियों ने व्यवसायियों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
इस कार्यशाला को कर सलाहकार प्रवीण मित्तल एवं सीए पंकज अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सीए शरद अग्रवाल, रायपुर सरगुजा ट्रांसपोर्ट, लक्की भारत ट्रांसपोर्ट, अंबे कार्गो केरियर, अम्बिका ट्रांसपोर्ट, नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, बाम्बे गुड्स केरियर, काके सैनी, आयुष अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, पुरूषोत्तम अग्रवाल के साथ साथ अनेक ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने भाग लिया।
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