अम्बिकापुर। 12 जून। बंगाली शरणार्थियों की पुर्नवास की भूमि को विक्रय की अनुमति देने के मामले में सरगुजा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरूद्ध जांच के लिए जारी हुए पत्र के बाद अब सूरजपुर जिले की पूर्व कलेक्टर ईफ्त आरा के विरूद्ध भी ऐसे ही मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच के लिए केन्द्र सरकार से पत्र जारी हुआ है।
सूरजपुर की पूर्व कलेक्टर ईफ्त आरा के विरुद्ध 20 मार्च को पीएमओ में दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कई लोगों को बंगाली पुर्नवास की भूमि को विक्रय करने की अनुमति देने के मामले में लाखों रूपये अवैध तरीके से लेने का गंभीर आरोप लगाया गया था।
पूर्व कलेक्टर पर कुल 31 प्रकरणों में अनुमति देने के दौरान बिना किसी दस्तावेज के जांच किए, बिना अपने समक्ष सुनवाई किये और स्थानांतरण होने के बाद बैक डेट में सभी अनुमति देने का गंभीर आरोप लगाया गया था। इस मामले में भूमि दलाल व कलेक्ट्रेट के क्लर्क की भूमिका के बारे में भी शिकायत की गई थी
शिकायत के आधार पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रुपेश कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए जांच करने हेतु लिखा गया उक्त पत्र की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता डी०के० सोनी को भी भेजी गई। उपरोक्त मामलो की शिकायत पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है जिसकी भी जांच लंबित है।
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