अम्बिकापुर। गंगापुर स्थित मंदबुद्धी विकलांग विद्यालय में पदस्थ शिक्षक 49 वर्षीय नारायण सिंह सिदार आ0 गंगाराम सिदार द्वारा प्रार्थी अंचल विश्वकर्मा को विद्यालय में मेस का संचालन करने के लिए सितम्बर 2018 में अनुमति दिलाने के नाम पर 30 हजार रूपये की मांग की गई थी जिसपर प्रार्थी ने इसकी शिकायत बिलासपुर स्थित एसीबी के कार्यालय में की थी एसीबी द्वारा मामले की सत्यता की पुष्टी कराने के बाद घूसखोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और उसे रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 10 हजार रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
इस मामले में न्यायालय में 6 वर्षों तक हुई सुनवाई के बाद अंततः न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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